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Pan Aadhaar Link : हाल ही में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन धारकों को मार्च 2023 के अंत तक पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए कहा है. अगर धारक ऐसा नहीं करते हैं तो उनका पैन कार्ड बंद कर दिया जाएगा. पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की लास्ट डेट 31 मार्च, 2023 है. सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई 31 मार्च, 2023 तक पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं करता है तो उसका पैन निष्क्रिय हो जाएगा.
पैन और आधार को लिंक करने के कई तरीके हैं, लेकिन सबसे आसान है SMS के जरिए लिंक करना. इस तरीके से घर बैठे पैन और आधार लिंक हो जाएंगे और आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा. आइए SMS के जरिए लिंक करने का प्रोसेस जानते हैं. इसके साथ ही, ऑनलाइन लिंक करने का भी प्रोसेस समझते हैं.
SMS के जरिए आधार और पैन कार्ड को कैसे लिंक करें?
अपने फोन में टेक्स्ट मैसेज ऐप ओपन करें.
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अब की-पैड पर UIDPAN (स्पेस) 12-डिजिट का आधार नंबर (स्पेस) 10- डिजिट का पैन नंबर लिखें.
अब इस मेसेज को अपने रजिस्टर्ड नंबर से या तो 567678 या 56161 पर भेज दें.
मैसेज भेजने के बाद आपको आधार और पैन कार्ड लिंकिंग के संबंध में एक कन्फर्म मैसेज मिलेगा.
पैन-आधार को ऑनलाइन कैसे लिंक करें?
- eportal.incometax.gov.in या incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.
- वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करें. ध्यान रखें कि आपका पैन या आधार नंबर यूजर आईडी के रूप में सेट किया जाएगा.
- पोर्टल में लॉग इन करने के लिए अपनी यूजर आईडी, पासवर्ड और डीओबी का इस्तेमाल करें.
- होमपेज पर दिख रहे Link Aadhaar ऑप्शन पर क्लिक करें
- अब आप अपना पैन और आधार नंबर टाइप करें और अपने आधार कार्ड वाला नाम लिखें.
- वेरिफिकेशन करने के लिए कैप्चा टाइप करें.
- आधार और पैन कार्ड के लिंक होने के बाद आपको एक कन्फर्मेशन नोटिफिकेशन मिल जाएगा.
नोट : अगर आपके पैन और आधार कार्ड की डिटेल मेल नहीं खाती है, तो आपको एक रिजेक्शन मैसेज मिलेगा. ऐसे में, आपको दोनों कार्ड को सही जानकारी के साथ जोड़ने के लिए आपको जिसमें गलत जानकारी है, उसके लिए फिर से आवेदन करना होगा.
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